हाईकोर्ट नें खारिज की अतुल राय के चुनाव के खिलाफ याचिका
गाज़ीपुर्। घोषी के बसपा सांसद अतुल राय के चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चुनाव याचिका हरिनारायण ने दाखिल की थी मगर, बाद में उन्होंने इसमें पैरवी बंद कर दी।कोर्ट ने याची के रुचि न लेने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल सुनवाई कर रहे थे। याचिका पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने प्रतिवाद किया। याचिका में घोषी संसदीय चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई थी। अतुल राय ने आपत्ति की। जिसका जवाब दाखिल करने का याची को समय दिया गया। किन्तु याची अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें याची से निर्देश नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा याची की केस चलाने में रुचि नहीं रह गई है और याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद घोषी, मऊ के बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को दो दिन के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। राय को यह पेरोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई थी। इससे पहले स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। कोर्ट ने कहा था कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में उनको दिल्ली ले जाया जाए और 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में वापस जेल में लाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया था ।लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है। राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।